सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया महाराष्ट्र सरकार व अनिल देशमुख की याचिका
- by Admin (News)
- Apr 10, 2021
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है | सुप्रीम कोर्ट ने बाम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जानकारी के तौर पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था | इस याचिका में गृहमंत्री पद पर आसीन अनिल देशमुख ने अधिकारी सचिन वाजे को प्रतिमाह 100 करोड़ रुपये के वसूली का फरमान जारी किया था | इसी मुद्दे पर करवाई हेतु मिस्टर सिंह ने कोर्ट से CBI जाँच करवाने हेतु आग्रह किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जाँच के आदेश भी दिए थे |
जाँच आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सराकार ने अनिल देशमुख संग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था | जिसे कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है | मालूम हो कि पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुए कहा कि पद पर बने रहना नैतिकता के खिलाफ है |
आरोपों के प्रारंभिक जाँच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI को 15 दिनों के भीतर पूरी जाँच करने का निर्देश दिया था |
मुख्यन्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा :- यह असाधारण और अभूतपूर्व मामला है इसलिए इसकी स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए | महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेन्द्र फडणवीस और कांग्रेस पार्टी नेता संजय निरुपम , अन्य ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग की थी और इन सब ने बोम्बे हाई कोर्ट के फैसले से - जिसमे CBI को 15 दिनों के भीतर जाँच कर पूरा माजरा खंगालना है | इस प्रारंभिक जाँच पर सबकी नजरें टिकी है कैसे और कब पानी से दूध को अलग किया जायेगा | ...... ( न्यूज़ :- भव्याश्री डेस्क )

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