अश्लील कंटेंट प्रसारित करनेवाली 18 OTT प्लेटफ़ॉर्म और 19 वेबसाइट भारत में बैन | 18 OTT Plateform Banned | Bhavyashri News
- by Admin (News)
- Dec 20, 2024
केंद्र सरकार ने एक बार फिर 18 OTT एप्स , 19 वेबसाइट सहित कुल 57 मीडिया पर अंकुश लगाया | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पूर्व में आईटी उलंघन न करने हेतु चेतावनी दी थी बावजूद इसे नजरंदाज कर बाजार गर्म किया | इन सभी पर भद्दे कंटेंट दिखाए जा रहे थे |अब इस एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल से हटाया दिया गया है |
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन 18 OTT प्लेटफ़ॉर्म से गंदे कंटेंट को हटाने के लिए सूचित किया था | ऐसे कंटेंट का गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड थे | ये सभी एप्प - फेसबुक , इन्स्टाग्राम , एक्स और YouTube पर भद्दे कंटेंट वाली फिल्म के ट्रेलर प्रसारित करते थे | ऐसे में 57 सोशल मीडिया ब्लॉक किया गया जिसमे 12 फेसबुक , 17 इन्स्टाग्राम , 16 एक्स और YouTube के 12 चैनल शामिल है |
इन सभी पर बैन होता देख भद्दे कंटेंट पर फिल्म बनानेवाला ब्रेन की गति ठहर जायेगी जो समाज के लिए अँधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाता | ऐसे विचारवाले सार्वजनिक रूप में गन्दगी नहीं परोस सकते |
18 दिसंबर को सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री "एल मुरुगन" ने इस एप्प पर प्रतिबन्ध लगाते हुए अपना तर्क दिया | यह जानकारी लोकसभा में शिवसेना युबीटी के सांसद अनिल देसाई के सवाल का जवाब था | मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि - अश्लील या पोर्नोग्राफी कंटेंट को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया वो बड़ा जरुरी था | कार्य करना है तो नेटवर्क अधिनियम 1995 का पालन आवश्यक है |
यह वह कानून है जिसके द्वारा केबल ऑपरेटर के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए नियम तय किये गए हैं | इसके तहत नेटवर्क पर प्रसारित कार्यक्रम और कीमतों को भी नियंत्रित किया जाता है |
बच्चो की छवि खराब होती जा रही कार्यकर्म पर बंदिशें | अश्लील भाषा , हिंसक दृश्य पर बैन , धारा 16 में प्रावधान के उलंघन पर जेल की सजा तय है | बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर बिना किसी लगाम के कार्यक्रम को प्रसारित किये जा रहे थे |
YouTube न्यूज़ चैनल - बोलता हिन्दुस्तान और नेशनल दस्तक व अन्य डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशन आईटी नियम 2021 के अंतर्गत आती हैं जिसमे कुल 94 धारायें हैं जो 13 अध्याय की सूचि में बंधी है जो 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित किया गया था |
यह भारत का पहला कानून है जिसका इस्तेमाल साईबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से जुड़े मामलों में किया जाता है जो पुरे देश में लागु होता है | इस नियम पर 9 मई को भारत के पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अपना हस्ताक्षर किया था | ........... ( न्यूज़ :- भव्याश्री डेस्क )
संबंधित पोस्ट
हमें फॉलो करें
सब्सक्राइब करें न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
भावपूर्ण श्रद्धांजलि
Sushant Singh Rajput
- श्रद्धांजलि
- June 14

रिपोर्टर
Admin (News)